कैदियों को संबैधानिक अधिकार व कर्तव्य की जानकारी जरूरी: अमिताभ

 

सभी थाना में एलएडीसी के अधिवक्ता का नम्बर है उपलब्ध, जरूरत पड़ने पर कानूनी मदद ले सकते हैं: डिप्टी चीफ

 

मेदिनीनगर: झालसा के दिशा निर्देश व प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव के निर्देशानुसार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार को केंद्रीय कारा मेदिनीनगर में जेल अदालत व विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ अमिताभ चन्द सिंह ने कैदियों को संवैधानिक अधिकारों व कर्तव्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कैदियों को बंदी के रूप में प्राप्त अधिकारों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार से प्रदत लाभ के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि कारा में निरुद्ध व्यक्ति बंदी आवेदन भेज कर मुफ्त वकील प्राप्त कर सकता है ।उन्होंने कहा कि कैदियों को अपने मुकदमे की अधतन जानकारी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से लीगल एड डिफेंस काउंसिल से जुड़े अधिवक्ता प्रतिदिन जेल में आते हैं व बन्दियों को मुकदमे की जानकारी देते हैं। उन्होंने कहा कि बन्दी भी हमारे समाज से आते हैं वे भी जेल से निकलने के बाद समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का काम करें ।इस मौके पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ संतोष कुमार पांडेय ने कहा कि हम लोगों की तरह कैदी भी नागरिक हैं। भूल बस अथवा गलत करने से वह जेल में आ गए हैं । लेकिन एक न एक दिन वे भी जेल से निकलेंगे और आम नागरिक की तरह जीवन व्यतीत करेंगे ।उन्होंने कहा कि डालसा के द्वारा आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता मुहैया कराया जा रहा है ।लीगल एड डिफेंस काउंसिल के माध्यम से लोगों को मुफ्त केस लड़ा जा रहा है ।उन्होंने कहा कि लोगों को लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम पर भरोसा रखने की जरूरत है ।यह गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों को मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिल रहा है।उन्होंने कहा समानता का अधिकार है ,परंतु हर जगह समानता नही नही किया जा सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में गिरफ्तार होने वाले आरोपी को यह अधिकार है कि गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। अगर पुलिस द्वारा आरोपी को 24 घण्टे से अधिक रखा जाता है तो आरोपी सम्बन्धित थाना के मजिस्ट्रेट के पास शिकायत कर सकता है अथवा वकील के माध्यम से एक आवेदन न्यायालय में दे सकता है।उन्होंने कहा कि जिले के सभी थाने व ओ पी में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता का नाम मोबाइल के साथ लगाने का निर्देश न्यायालय द्वारा दिया गया हैं।थाना में पहुँचे ब्यक्ति उस नम्बर पर सम्पर्क कर कानूनी सलाह ले सकता है। इस मौके पर धन्यवाद ज्ञापन एल ए डी सी के असिस्टेंट वीर विक्रम वक्स रॉय ने किया।मौके पर जेलर प्रमोद कुमार, एल ए डी सी के असिस्टेंट उत्तम कुमार, पुष्कर राज नीतू सिंह, जेल पीएलभी नीरज सिंह के अलावे सैकड़ों बन्दी उपस्थित थे।

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